मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोेग ने  डीआईजी, भोपाल से मांगा प्रतिवेदन

भोपाल, बुधवार, 29 जनवरी 2020। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल से 06 तथा 16 मार्च 2020 के पूर्व अनिवार्यतः प्रतिवेदन मांगा है।      
    प्रकरण क्र. 7634-36/भोपाल/2019 के अनुसार 220, दामखेड़ा, ए-सेक्टर, कोलार रोड, जिला भोपाल निवासी आवेदक श्री कैलाश नारायण पिता श्री रामलाल ने आयोग में आवेदन लगाया था कि अनावेदक श्री दलुआ राम (पड़ोसी) द्वारा अन्य लड़कों के साथ आवेदक के घर पर हथियारों से लैस होकर हमला करने तथा कोलार थाना पुलिस द्वारा आवेदक से दुर्व्यवहार कर आवेदक के ही विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जेल भिजवाने की शिकायत की गई है। साथ ही थाना प्रभारी कोलार को अनावेदकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उचित कार्यवाही करने हेतु आयोग से अनुरोध किया गया है। इस मामले में आयोग द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल को सूचना पत्र भेजे जाने के बाद भी प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।
    अतः इस मामले में आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13(2) सहपठित धारा 29 एचआरए के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल से अब 06 मार्च 2020 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन मांगा गया है।
    इसी प्रकार प्रकरण क्र. 4567/भोपाल/2019 के अनुसार मकान नं. 111 मोती क्वार्टर, टीला जमालपुरा, जिला भोपाल निवासी आवेदिका कश्मीरा राजानी (वर्तमान निवास- कश्मीरा राजानी, 64, चंद्र भवन, झीणीरेत चौक गिर्वा, उदयपुर, राजस्थान) ने आयोग में शिकायत की है कि उनके भोपाल स्थित मकान नं. 111 मोती क्वार्टर, टीला जमालपुरा में किराये से रह रहे श्रीमती रत्ना दुबे व अन्य द्वारा उनके साथ अश्लील व्यवहार कर आवेदिका के सास-ससुर से मारपीट की गई। इस संबंध में टीला जमालपुरा पुलिस के द्वारा अनावेदकों के विरूद्ध शिकायत दर्ज नहीं की गई और न ही अनावेदकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में आयोग द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल को दो सूचना पत्र भेजे जाने के बाद भी प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।
    अतः इस मामले में आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13(2) सहपठित धारा 29 एचआरए के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल से अब 16 मार्च 2020 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन मांगा गया है।


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