बकायादारों पर निगम द्वारा सख्त कार्यवाही जारी


भोपाल, 08 जनवरी 2020
 नगर निगम द्वारा सम्पत्तिकर, जलदर एवं अन्य राजस्व मदों में वसूली हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा रही है साथ ही बकाया करों का भुगतान न करने वालों के विरूद्ध भी कुर्की/तालाबंदी आदि की कार्यवाही सख्ती से की जा रही है। इसी तारतम्य में बुधवार को जोन क्र. 17 के अंतर्गत 02 बकायादारों के विरूद्ध कुर्की/तालाबंदी की कार्यवाही की गई जिसमें एक बकायादार ने कार्यवाही के दौरान ही 01 लाख रुपये जमा कराए जबकि एक अन्य बकायादार ने दुकान में तालाबंदी उपरांत बकाया कर की आधी राशि जमा कराई और शेष राशियां शीघ्र जमा करने का आश्वासन दिया जिस पर निगम अमले ने कुर्की/तालाबंदी की कार्यवाही निरस्त की।
जोन क्र. 17 का राजस्व अमला वार्ड क्र. 79 के अंतर्गत करोंद बायपास निवासी पूजा रायकवार पर सम्पत्तिकर की बकाया राशि 1,86,994 रुपये का भुगतान न करने पर उक्त बकायादार के भवन की कुर्की करने पहुंचा कुर्की की कार्यवाही के दौरान भवन स्वामी द्वारा 01 लाख रुपये की राशि जमा कराई और शेष राशि 15 दिवस में जमा कराने का आश्वासन दिया जिस पर उक्त कुर्की की कार्यवाही निरस्त की गई। निगम द्वारा कार्यवाही से पूर्व बकायादार को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के तहत देयक जारी किये गये परंतु इनके द्वारा सम्पत्तिकर की बकाया राशि जमा नहीं कराई गई तो निगम द्वारा धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी करने के उपरांत उक्त कार्यवाही की। 
इसी प्रकार रूप नगर करोंद के दुकानदार मनोज प्रजापति, ओम प्रकाश प्रजापति आत्मज श्री घनश्याम प्रजापति पर बकाया कर की राशि 52,000 रुपये का भुगतान न किए जाने पर इनकी वेल्डिंग की दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के उपरांत भवन स्वामी द्वारा 26,000 रुपये जमा कराये गये और शेष राशि शीघ्र जमा करने का आश्वासन दिया गया जिस पर निगम के अमले ने उक्त कार्यवाही निरस्त की। उपरोक्त कार्यवाहियां जोनल अधिकारी जोन क्र. 17 श्री राजेन्द्र अहिरवार के नेतृत्व में सहायक यंत्री (द्रव) श्री बलविन्दर सिंह आहलूवालिया एवं वार्ड प्रभारी वार्ड क्र. 79 श्री कुलदीप कठैल एवं अन्य राजस्व अमले द्वारा की गई।


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