नेशनल लोक अदालत में कुल 1957 मामलें निराकृत

पक्षकारों को लगभग 20,16,47,354 रूपये के मुआवजे एवं समझौता राशियॉ वितरित



भोपाल 08/02/2020। नेशनल लोक अदालत में 981 सिविल और दाण्डिक प्रकरण एवं 976 प्रीलिटिगेशन कुल 1957 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें कुल 20,16,47,354 रूपये की मुआवजा राशि व समझौता राशि निर्धारित कर किया गया। आज दिनांक 08/02/2020 को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ।  आशुतोष मिश्र, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय के दीवानी, दाण्डिक, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस संबंधी विवाद, प्रीलिटिगेशन, लोक उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद, नगर पालिका निगम अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा सहित विद्युत अधिनियम के अंतर्गत के प्रकरण सुनवाई हेतु लिये गये थे, जिनका निराकरण पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौता कर राजीनामा के आधार पर किये गये।
            आज सुबह 10.30 बजे माननीय श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, भोपाल द्वारा नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। भोपाल जिले में जिला न्यायालय तथा तहसील न्यायालय में 60 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें पीठासीन अधिकारियों ने अथक परिश्रम कर नेशनल लोक अदालत में 1957 मामलें निराकृत किये। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल की ओर से पक्षकारों, इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, न्यायालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सफल नेशनल लोक अदालत के लिये आभार व्यक्त किया। 08 फरवरी 2020 को आयोजित लोक अदालत में श्रीमती नमिता द्विवेदी, व्यवहार न्यायाधीश, जिला न्यायालय, भोपाल में आर्य ओमनीटेक विरूद्ध भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के मध्य समझौता की कार्यवाही निष्पादन कर राशि रूपये 80,42,332/- अवार्ड पारित किया गया तथा जिसमें देनदार द्वारा राशि रूपये 5,00,000/- का ब्याज की छूट दी गई। 



                                                      सचिव
                                     जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल


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