बीएसएनएल के उपभोक्ताओं, टेलीमार्केटर्स एवं व्यावसायिक संस्थानों को सलाह

भोपाल, 13/02/2020ः भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के द्वारा टीसीसीसीपीआर 2018 के नाम से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में, बीएसएनएल के सम्माननीय उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वह अपने लैंडलाइन/मोबाइल के माध्यम से किसी भी तरह के काल अथवा एसएमएस के माध्यम से कोई भी वाणिज्यिक सूचनाओं को प्रेषित न करें ।  इस प्रकार के अनाधिकृत उपयोग से आपके नंबरों पर प्रतिबंधित या ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है । बीएसएनएल के उपयोगकर्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वह उत्पादनों की श्रेणी, दिन, समय अथवा संचार के माध्यमों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें ताकि वह प्राथमिकताओं के अनुसार वाणिज्यिक सूचनाओं की प्राप्ति हेतु संबंधित नंबरों का उपयोग अथवा उन्हें ब्लॉक कर सकें । नए विनियमन को लागू करने के लिए बीएनएनएल ने डीएलटी पोर्टल www.ucc-bsnl.co.in विकसित किया है । ऐसे सभी टेलीमार्केटर्स/व्यावसायिक संस्थाएं जो अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक सूचनाएं प्रेषित करना चाहते हैं उन्हें ट्राई के नियमानुसार बीएसएनएल के डीएलटी पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा । टेलीमार्केटर्स वाणिज्यिक सूचनाओं के प्रेषण के लिए केवल निर्धारित श्रेणी के नंबरों का एवं एसएसएम मार्ग का उपयोग कर सकेगें। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.bsnl.co.in पर लॉग ऑन करें। 


जनसम्पर्क अधिकारी


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