भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा को चेक बाउंस मामलों में छह माह कैद

भोपाल। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को विशेष अदालत ने चेक बाउंस के 4 अलग अलग मामलों में दोषी पाते हुए छह माह कैद की सजा सुनाई है। आरोपित विधायक को चेक राशि की डेढ़ गुना राशि भी परिवादियों को क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी। चेक बाउंस मामलों के चारों फैसले शुक्रवार को एमपीएमएलए प्रकरणों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने सुनाए है। हांलाकि मामले में आरोपित विधायक पटवा को अदालत ने अपील अवधी तक जमानत पर छोड़ दिया है। आरोपित विधायक ने तीन वर्ष पूर्व इंदौर निवासी अनीता देवी से 5 लाख , सारिका जैन से 9 लाख 50 हजार, संजय कुमार जैन से 9 लाख और माया जैन से 6 लाख 50 हजार रूपए उधार स्वरूप प्राप्त किए थे। आरोपित ने उधार ली गई रकम के एवज मे उन्हें उतनी ही राशि के चेक प्रदान किये थे जो कि बैंक में प्रस्तुत करने में बाउंस हो गए थे। परिवादियों ने पटवा को मांग सूचना पत्र प्रेषित करके उनकी उधार दी गई राशि की मांग की थी किन्तु उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई। परिवादियों ने उनके उधार दी गई राशि प्राप्त न होने पर आरोपित पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के प्रकरण दायर किए थे जिनकी सुनवाई करते हुए अलग-अलग चार मामलों में विशेष अदालत ने सजा के फैसले सुनाए हैं।


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